तबादला आदेश पर रोक
सीकर. जिले के नीम का थाना ब्लॉक की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरानगर में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापिका का मंडल से बाहर तबादला किए जाने से जुड़ी अपील की राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, (रेट) ने सुनवाई कर तबादला आदेश पर रोक लगा दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, चूरू मंडल के संयुक्त निदेशक सहित दो अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रार्थी खेलनता मीणा ने अधिवक्ता संदीप कलवानिया के जरिए अपील दायर की थी। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्यों के बहिष्कार के कारण प्रार्थी ने स्वयं ने अपने मामलें की पैरवी। मामलें में बताया कि प्रार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरानगर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अजमेर ने 12 जनवरी को आदेश जारी कर जयपुर मंडल में तआदला कर दिया। विभाग ने प्रार्थी का तबादला दूसरे मंडल में किया जिससे उसकी वरिष्ठता प्रभावित हो रही है। जबकि प्रार्थी ने तबादला के लिए कोई प्रार्थना पत्र भी नही दिया इसके बावजूद प्रार्थी का मंडल से बाहर नियम विरुद्ध तबादला कर दिया। इस पर रेट की बैंच ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाकर प्रार्थी को राहत दी है।
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