Breaking

Primary Ka Master Latest Updates | Education News | Employment News latter 👇

शुक्रवार, 31 मार्च 2023

केंद्र: अधिकारियों को शेयर में निवेश का ब्योरा देना होगा


केंद्र: अधिकारियों को शेयर में निवेश का ब्योरा देना होगा

दिल्ली। केंद्र ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का शेयर में निवेश एक कैलेंडर वर्ष में उनके छह माह के मूल वेतन से अधिक होने पर वे इसकी जानकारी मुहैया कराएं। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है।यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अपसरों पर लागू होंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है। 20 मार्च को जारी आदेश के मुताबिक, शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर को नियमों के तहत चल संपत्ति माना जाता है।ऐसे में यदि लेनदेन अधिकारी के दो महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो ऐसी स्थिति में इस बारे में प्राधिकार को सूचित करना आवश्यक होगा।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें