69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक विवाद पर अवमानना याचिका, HC ने सरकार से तलब किया कार्रवाई का ब्योरा
प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मामले में एक अंक के विवाद को लेकर एक अवमानना याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कारवाई का ब्योरा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने अभ्यर्थी एस शुक्ला की तरफ से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया।
याची की तरफ से बताया गया कि 20 दिसंबर 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करते हुए मेरिट के अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था। आदेश के साल भर बाद भी अभी तक रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है। जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट का निर्णय पुष्ट हो जाता है।
अनुपालन न होने से करीब एक हजार अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि विभागीय पक्षकार इन अभ्यर्थियो को एक अतिरिक्त अंक प्रदान करने की प्रक्रिया में थे, इसी बीच बीती 13 मार्च को सवा सौ याचिकाओं को निर्णीत करते हुए रिटकोर्ट ने 1 जून 2020 की चयन सूची को पुनरीक्षित किए जाने का आदेश जारी कर दिया।
याची का सरोकार भी इससे जुड़ा है। कोर्ट से आग्रह किया कि आगे तय होने वाली कारवाई की जानकारी देने के लिए दस दिन का समय दिया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों से रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कारवाई का ब्योरा तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद किए जाने की बात कही।

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