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गुरुवार, 27 अप्रैल 2023

Income Tax Slab: सरकार ने कर दिया बदलाव, अब ITR भरते वक्त ये छोटी-सी भूल पड़ेगी भारी, संभलकर रहना

Income Tax: सरकार ने कर दिया बदलाव, अब ITR भरते वक्त ये छोटी-सी भूल पड़ेगी भारी, संभलकर रहना

Income Tax Slab: सरकार ने कर दिया बदलाव, अब ITR भरते वक्त ये छोटी-सी भूल पड़ेगी भारी, संभलकर रहना

Income Tax Slab: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हर उस शख्स को करनी चाहिए जिसका कमाई टैक्सेबल हो. अगर कोई शख्स जिसकी इनकम टैक्सेबल है और टैक्स नहीं दाखिल करता है कि कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. वहीं इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कुछ बदलाव का सामना भी करना पड़ेगा. इन बदलाव के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा. हालांकि इस दौरान लोगों को एक अहम बात का भी ध्यान रखना जरूरी है.


इनकम टैक्स

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई अहम ऐलान किए गए. इनमें इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया. साथ ही वित्त मंत्री की ओर से एक जरूरी घोषणा भी की गई. इस घोषणा के बारे में सभी को पता भी होना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें भी हो सकती है.


इनकम टैक्स रिटर्न

दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए कर्मचारियों को पुरानी या नई कर व्यवस्था के बीच चयन करना महत्वपूर्ण है. 2023-24 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र नई आयकर व्यवस्था को डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था बना रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि नागरिकों के पास पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प बना रहेगा.


टैक्स रिजीम

ऐसे में आपको नए टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है या फिर पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है, इसके बारे में आपको सोच समझकर चुनाव करना होगा. अगर आप नए टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू कर देते हैं तो फिर पुराने टैक्स रिजीम में स्विच करने में परेशानी होगी. ऐसे में ये फैसला संभलकर और अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर लेना होगा.

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