शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त,31 तक मूल स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा
बीकानेर. शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्त शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों को 31 जुलाई तक अपने मूल स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस संबंध में शिक्षा निदेशक कानाराम ने आदेश जारी किया है। गत दिनों शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव नवीन जैन ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिनियुक्तियों के चलते शिक्षण कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। इसे देखते हुए ऐसे शिक्षकों तथा अन्य स्तर के कर्मचारियों को उनके मूल स्थान पर भेजने की कवायद की जा रही है। शिक्षा निदेशक कानाराम ने जारी आदेश में कहा है कि विभाग के विभिन्न शिक्षकों को राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यालय, जिला परिषद, कलक्ट्रेट, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि सरकारी कार्यालयों में कार्यव्यवस्था में लगाया हुआ है। उन्हें 31 जुलाई तक अपने मूल स्थान पर कार्य ग्रहण करना होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालयों से शिक्षक तथा कार्मिकों की अन्य विद्यालय एवं कार्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं करने की भी ताकीद की गई है।
विशेष परिस्थितियों में...
आदेश के मुताबिक, विशेष परिस्थितियों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनुमत कार्यों के लिए राज्यहित में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति आवश्यक हो, तो संबंधित कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव ऑनलाइन प्रेषित किए जा सकते हैं। इसके तत्पश्चात ही कार्य प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी।

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