इलाहाबाद हाईकोर्ट: सहायक अध्यापक भर्ती मामला, प्रमुख सचिव बेसिक को 17 मार्च तक आदेश का अनुपालन करने की मोहलत
सहायक अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार व अन्य को 17 मार्च तक आदेश का पालन करने की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अनुपालन नहीं किया गया तो अगली तारीख 17 मार्च को हाजिर हों और कारण बताएं कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ क्यों न अवमानना कार्यवाही की जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि आदेश के पालन पर विचार किया जा रहा है। तीन हफ्ते का समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अरुणेंद्र प्रताप सिंह चौहान की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी व राहुल कुमार मिश्र ने बहस की। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति मामले में याचियों को एक नंबर देने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया है।

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