वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2016 कोर्ट ऑर्डर के बाद पांच साल बाद संशोधित करना पड़ा परिणाम, 1720 अभ्यर्थी सफल घोषित
राज्य के स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत विषयों के 3433 पदों के लिए 2016 में निकली भर्ती प्रक्रिया 2018 में पूरी हो गई थी। अब करीब 5 साल बाद कोर्ट के आदेश पर आयोग को इस परीक्षा के परिणाम को फिर से संशोधित करना पड़ा है।नए परिणाम के अनुसार आयोग ने 1720 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, 136 ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें नॉन ज्वाॅॅइनर के स्थापन शामिल किया गया है। साथ ही 91 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ अध्यापकों के विभिन्न विषयों के 9488 पदों पर भर्ती के लिए 2016 में विज्ञापन जारी किया था।
इसमें संस्कृत शिक्षा के 3433 पद थे। आयोग ने 2018 में इसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया था। अब आयोग ने वेबसाइट पर तीन लिस्ट जारी की हैं। इसमें पहली लिस्ट उन 1720 अभ्यर्थियों की जारी की है जिनको कोर्ट के आदेश पर अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है। ये सभी अभ्यर्थी पहले आरक्षित सूची में शामिल थे। इन सभी के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स आयोग ने वेबसाइट पर जारी किए हैं। इनके सभी के मेरिट क्रमांक भी जारी किए गए हैं।
लिस्ट अंतिम नहीं, पात्रता जांच होगी; 136 अभ्यर्थी मुख्य सूची में प्रतिस्थापित
आयोग ने कोर्ट के आदेश पर इस परीक्षा के अंतर्गत नॉन ज्वाॅइनर के स्थान पर रहे पदों के विरुद्ध 91 अभ्यर्थियों की लिस्ट अलग जारी की है। इस लिस्ट के साथ ही आयोग ने खुलासा किया कि यह पिक अप लिस्ट राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर द्वारा डीबीएसएडब्ल्यू नंबर 28/2023 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यायधीन रहेगी।
यह पिकअप लिस्ट पूरी तरह अनंतिम है। इनकी पात्रता की जांच नहीं की गई है। अस्थाई रूप से पिकअप अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर उसे दो प्रतियों में संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। 91 अभ्यर्थी आरक्षित से अब मुख्य सूची में |आयोग ने एक और लिस्ट जारी की है इसमें अपात्र/वेकेंट रहे अभ्यर्थियों के कारण रिक्त रहे पदों के विरुद्ध अारक्षित सूची से मुख्य सूची में प्रतिस्थापित किया
इस मामले का दिया हवाला
आयोग ने इस संशोधित सूचियों के साथ कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है। आयोग ने जानकारी दी कि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 5853/2019 दिनेश कुमार चौधरी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में 23 फरवरी 2022 को पारित आदेश की अनुपालना में यह कदम उठाया गया है।

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