Income Tax भरने वालों की हुई मौज, अब न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रही ये छूट! वित्त मंत्री ने किया ऐलान
Income Tax Latest Update: इनकम टैक्स (income tax) भरने वालों के लिए जरूरी खबर है. अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा टैक्स रिजीम चुनना चाहिए... तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने न्यू टैक्स रिजीम में इस बार के बजट में बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बाद में टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को टैक्स भरते समय बड़ी छूट का फायदा मिल रहा है. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टैक्स भरते समय ज्यादा छूट का फायदा ले सकते हैं और कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेस्ट है.
कौन सा टैक्स रिजीम चुनें?
इस समय आपके पास टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन है कि आप न्यू टैक्स रिजीम को सलेक्ट करें या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम को चुने. न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख तक की छूट का फायदा मिलेगा. न्यू टैक्स रिजीम को सरकार ने साल 2020 में लॉन्च किया था और इस साल के बजट में वित्त मंत्री इस टैक्स सिस्टम को डिफॉल्ट कर दिया है, जिसके बाद में आपको टैक्स भरते समय काफी ध्यान रखना होगा.
न्यू टैक्स रिजीम में इन लोगों को नहीं भरना होगा टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें 3 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. इसके साथ ही 7 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा, जिसके बाद में उन लोगों को भी टैक्स नहीं भरना होगा. इसके साथ ही टैक्स के स्लैब को भी घटा दिया है.
न्यू टैक्स रिजीम में कितने हैं स्लैब-
0 से ₹3 लाख तक = 0
₹3 लाख से ₹6 लाख = 5 फीसदी
₹6 लाख से ₹9 लाख = 10 फीसदी
₹9 लाख से ₹12 लाख = 15 फीसदी
₹12 लाख से ₹15 लाख = 20 फीसदी
₹15 लाख से ऊपर = 30 फीसदी
ओल्ड टैक्स रिजीम
इसके अलावा अगर पुराने टैक्स सिस्टम की बात करें तो इसमें 2.5 लाख तक की इनकम वालों को छूट का फायदा मिलता है. इसके अलावा 2.5 से 5 लाख तक की इनकम वालों को 5 फीसदी टैक्स भरना होता है, लेकिन इन लोगों को भी 12,500 रुपये तक की छूट का फायदा मिलता है. इसमें आपको 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी तक टैक्स भरना होता है. आपको बता दें पुराने टैक्स रिजीम में आपको सेक्शन 80सी के तहत छूट का फायदा मिलता है, जिसमें आप टैक्स बचा सकते हो.
ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब-
ओल्ड टैक्स रिजीम (60 साल से कम के इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए)
0 से ₹2.5 लाख = 0
₹2.5 लाख से ₹5 लाख = 5 फीसदी
₹5 लाख से ₹10 लाख = 20 फीसदी
₹10 लाख से ऊपर = 30 फीसदी
टैक्स कैलकुलेटर से पता लगाएं कितना भरना होगा टैक्स
अगर आप भी टैक्स रिजीम को चुनते समय ये जानना चाहते हैं कि आपको कहां पर कम टैक्स देना होगा तो इसके लिए आप टैक्स कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं. बता दें इनकम टैक्स विभाग ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया है, जिसके बाद में एक कैलकुलेटर भी जारी किया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को कैलकुलेशन में कोई भी परेशानी न हो. इसके साथ ही आप ये पता लगा सकते हैं कि किस टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स भरना होगा. बता दें ये कैलकुलेटर आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा.

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