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गुरुवार, 6 अप्रैल 2023

OPS NEWS: ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बदलेगी शर्त राजस्थान सरकार का नया दांव; सिर्फ अपने अंशदान से पेंशन देगी सरकार



OPS NEWS:  ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बदलेगी शर्त राजस्थान सरकार का नया दांव; सिर्फ अपने अंशदान से पेंशन देगी सरकार

तमाम कोशिशों के बावजूद ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक उतना हाईलाइट नहीं हो पाया, जितनी उम्मीद थी। इसकी दाे बड़ी वजह थीं।


पहली- न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण में जमा कर्मचारियों और सरकार का अंशदान लौटाने से केंद्र ने इनकार कर दिया था। राज्य की मंशा थी कि इसी रकम को अपने राजस्व खाते में जमा कर कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी।


दूसरी वजह- ओपीएस लेने के लिए शर्त रखी थी कि कर्मचारियों को एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान के अलावा अपने हिस्से की राशि भी जीपीएफ ब्याज दर के साथ लौटानी होगी।


कर्मचारी के रिटायर होने के बाद पेंशन के साथ जीपीएफ भी इसी रकम से लौटाने की बात कही गई थी। अब गहलोत सरकार एक शर्त हटाकर इन दोनों मुश्किलों को दूर करने जा रही है।आंतरिक मंथन में तय हुआ है कि कर्मचारियों के हिस्से का अंशदान उनके जीपीएफ खातों में जमा करवा दिया जाएगा। इसके लिए 2020 में ही एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों के जीपीएफ खाते खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं।


अब 5.24 लाख कर्मचारियों के लिए लागू हो चुकी ओपीएस में सरकार उनके एनपीएस खातों से सिर्फ अपना अंशदान ही काम में लेगी। वित्त नियम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विचार किया जा रहा है कि पीएफआरडीए में जमा अंशदान में सरकार अपना हिस्सा रेवेन्यू अकाउंट में जमा कर ले और कर्मचारियों का अंशदान उनके जीपीएफ खातों में जमा करे। हालांकि, बोर्ड और निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल पुरानी शर्त ही जारी रहेगी।


छत्तीसगढ़ में 50% अंशदान पर ही सरकार दे रही ओपीएस


बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?

ओपीएस की घोषणा के बाद से ही राज्य और केंद्र के बीच एनपीएस फंड को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं कि पीएफआरडीए में जमा एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को रेवेन्यू अकाउंट में वापस नहीं लौटाया जा सकता क्योंकि यह कर्मचारी का पैसा है।पेंशन स्कीम एम्पलाइज फेडरेशन ने एक अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए भी 50% अंशदान की शर्त लागू करने के लिए सरकार से बातचीत की है। फेडरेशन के स्टेट कॉर्डिनेटर विनोद चौधरी ने बताया कि करीब 3500 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं, जो 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए हैं लेकिन सरकार की इस शर्त की वजह से उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा। छत्तीसगढ़ में सिर्फ सरकार अपना अंशदान लेकर ही ओपीएस का लाभ दे रही है।


ओपीएस में कितना पैसा जमा?

ओपीएस में राज्य सरकार के कुल 5.24 लाख खाते एक्टिव हैं। इन खातों में अब तक सरकार ने अंशदान के रूप में 14,171 करोड़ तथा कर्मचारियों ने 14,167 करोड़ जमा करवाए हैं। बाजार की ब्याज दर के साथ इस राशि की माैजूदा वेल्यू 40,157 करोड़ रुपए हो चुकी है।


क्या नई शर्त पर केंद्र तैयार होगा?

अभी तक केंद्र की आपत्ति है कि कर्मचारियों के हिस्से का पैसा सरकार को नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अब राज्य सरकार दावा कर सकती है कि यह रकम सरकार नहीं बल्कि कर्मचारियों के ही जीपीएफ खाते में डाली जाएगी। यदि इसमें केंद्र तैयार हुआ तो राज्य सरकार के लिए अपना अंशदान निकालना भी आसान हो जाएगा।

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