SC ST Reservation Rules Rajasthan Government: राजस्थान में पदोन्नति में यथावत रहेगा SC-ST का आरक्षण, जानिए DOP का आदेश
SC ST Reservation Rules Rajasthan Government: राजस्थान में एसी-एसटी वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण यथावत जारी रहेगा। गहलोत सरकार ने एसी-एसटी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए अनारक्षित वर्ग के वरिष्ठता या वरीयता में री गेनिंग के आदेश को वापिस ले लिया है। आदेश वापिस लेने से पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था यथावत रहेगी। सरकार के इस निर्णय से अनुसूचित जाति-जनजाति के वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
कार्मिक विभाग ने वापिस पूर्व में जारी किए हुए आदेश
सरकार के आदेश वापिस लेने के बाद एससी एसटी वर्ग को 11 सितंबर 2011 की अधिसूचना के तहत ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। गहलोत सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कार्मिक विभाग ने भी अपने पूर्व में जारी किए हुए आदेश को वापस लेने का एक अन्य आदेश जारी कर दिया है।
पदोन्नति में आरक्षण पर लगी थी रोक
उल्लेखनीय है कि राज्य के कार्मिक विभाग ने 5 अक्टूबर, 2018 को आदेश जारी किया था जिसके तहत पदोन्नति में पूर्व सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगा दी थी। आरक्षण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के केरल के बीके पवित्रा के निर्णय को आधार माना गया था।
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