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शुक्रवार, 2 जून 2023

दृष्टि दिव्यांग बच्चोे को ब्रेल स्टेशनरी एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को लो-विजन किट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

 दृष्टि दिव्यांग बच्चोे को ब्रेल स्टेशनरी एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को लो-विजन किट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

        वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2023-24 में भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अप्रैल, 2023 मे समेकित शिक्षा के अन्तर्गत ब्रेल स्टेशनरी मैटीरियल' मद में दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग (लो-विजन) बच्चों को लो-विजन किट उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि की संस्तुति दी गई है। उक्त धनराशि से दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को लो-विजन किट उपलब्ध करायी जायेगी।


        उक्त के क्रम कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत 3804 दृष्टि दिव्यांग बच्चों को रू0 2000/- की दर से ब्रेल स्टेशनरी हेतु रू० 76.08 लाख रूपये छिहत्तर लाख आठ हजार मात्र) तथा कक्षा 6-8 तक अध्ययनरत 5550 अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों को रू0 2000/- की दर से लो विजन किट उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि रू0 111.00 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख मात्र) की लिमिट जारी की जा रही है, जिसका जनपदवार विवरण संलग्न है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश निम्नवत् है। 


1. दृष्टि दिव्यांग बच्चों हेतु ब्रेल स्टेशनरी एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों हेतु लो-विजन किट जेम पोर्टल के माध्यम से ही क्रय किया जाये।


2. स्पेशल एजूकेटर्स द्वारा दृष्टि दिव्यांग एवं अल्प दृष्टि दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सामग्री की पृथक-पृथक सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। 


3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्पेशल एजूकेटर्स से प्राप्त सूची एवं मांग के अनुसार ब्रेल स्टेशनरी एवं लो- विजन किट सामग्री क्रय कर स्पेशल एजूकेटर्स को उपलब्ध करायी जायेगी।


4. क्रय की गयी सामग्री का जनपद स्तर पर स्टाक रजिस्टर बनाया जायेगा। स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा अपनी यूनिट के एवं अन्य दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल स्टेशनरी एवं लो-विजन किट आदि सामग्री, दिव्यांग बच्चों हेतु नामित नोडल टीचर्स की उपस्थिति में वितरित की जायेगी। वितरित की जाने वाली सामग्री का फोटोयुक्त प्रमाण रिकार्ड के रूप में खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रखा जाएगा जिसका अभिलेखीकरण किया जाये।


5. वितरित की जाने वाली सामग्री के सम्बन्ध में पृथक से रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसपर सामग्री प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चे / अभिभावक का हस्ताक्षर मोबाइल नम्बर सहित अंकित कराया जायेगा


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