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गुरुवार, 8 जून 2023

हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने के दिए आदेश



 हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने के दिए आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम में ओबीसी वर्ग की विधवा महिला को उसके आधार कार्ड में पति के नाम के पहले डब्ल्यू / ओ के बजाए सी / ओ लिखा होने से नियुक्ति नहीं देने पर आश्चर्य जताया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को एक माह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रेशम बाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सभी नोशनल परिलाभ और वरिष्ठता सहित अन्य लाभों की हकदार है। 


अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि 31 दिसंबर, 2021 को विज्ञापन जारी कर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें याचिकाकर्ता ने ओबीसी विधवा महिला वर्ग में आवेदन किया । परीक्षा में 99 अंक आए, जबकि कट ऑफ 76 अंक रही। इसलिए याचिकाकर्ता को शॉर्टलिस्ट कर नियुक्ति के लिए करौली जिला आवंटित किया गया । वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परिषद ने उसे यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उसके आधार कार्ड में पति के नाम से पहले डब्ल्यू / ओ के बजाए सी / ओ लिखा हुआ है। इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

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