GPF ऑटो आहरण बाबत दिशा-निर्देश
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 249 की अनुपालना में विभाग द्वारा जीपीएफ ऑटो आहरण की युटिलिटी एसआईपीएफ पोर्टल के नवीन वर्जन पर दिनांक 13.10. 2021 से उपलब्ध करवाई गई थी। जिसके अन्तर्गत कार्मिक द्वारा जीपीएफ ऑटो आहरण सबमिट करते ही उसकी सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित राशि स्वतः ही भुगतान हेतु पे मैनेजर से पारित होने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती है। भुगतान हेतु राशि की गणना कार्मिक की सेवा अवधि एवं उसके व्यक्तिगत लेजर एवं ऑल्ड लेजर में प्रदर्शित कटौतियों के आधार पर होती है।
भुगतान प्रकरणों की नियमित जांच एवं मॉनिटरिंग आवश्यक है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में समस्त विभागीय जिला कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि:-
1. जिलाधिकारी नियमित रूप से एसआईपीएफ पोर्टल पर Payment > Payment Order का अवलोकन करेंगे, जिसमें कार्मिक को भुगतान होने वाली राशि / भुगतान हो चुकी राशि की सम्बन्धित रिलेशनशीप मैनेजर जांच करेंगे। यदि किसी प्रकरण में गलत भुगतान की सम्भावना प्रतीत होती है तो रिलेशनशीप मैनेजर अविलम्ब युनिट हेड / जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा युनिट हेड / जिलाधिकारी त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे । 2. यदि किसी प्रकरण में फिज ऑल्ड लेजर को अनफिज किया जाना है तो उसके कारण / आवश्यकता का उल्लेख नोट शीट पर किया जायेगा, जिसमे डिलिंग असीसटेंट, सुपरवाईजर एवं युनिट हेड के हस्ताक्षर होंगे तथा आवश्यक संशोधन करके उसी दिन फ्रीज किया जायेगा ।
3. जीपीएफ के समस्त खाते बैकण्ड से फ्रीज करवाये जा चुके है, परन्तु सभी खातों की जांच जिलाधिकारी के स्तर से नहीं हुई है। अतः एक माह में समस्त फीज्ड खातों की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखानुसार अनफ्रीज कर कार्यवाही करें।
4. पीएफ अनुभाग, मुख्यालय के समसंख्यक निर्देश क्रमांक 652-698 दिनांक 09.09.2021 क्रमांक 1027 दिनांक 14.010.2021, परिपत्र क्रमांक 1077 दिनांक 14.10.2021 पत्रांक 1564-1571 दिनांक 01.02.2022 एवं पत्रांक 1581-1588 दिनांक 15.02.2022 तथा पत्रांक 166-203 दिनांक 02.06.2023 के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता रहा है कि स्वचालित प्रक्रिया से स्वीकृत एवं भुगतान किये गये आहरणों की नियमित रूप से पोस्ट ऑडिट करते हुए प्रत्येक माह प्रमाण पत्र भिजवाया जावें, इसकी पालना सुनिश्चित की जावें ।
एम्प्लॉई आईडी में कार्मिक के नाम, जन्म दिनांक, सेवानिवृत्ति की स्थिति इत्यादि में किसी भी संशोधन की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित डीडीओ / कार्मिक से आवश्यक पत्र / साक्ष्य प्राप्त कर पंजिका का संधारण करेंगे तथा पर्यवेक्षक / युनिट हेड के स्तर से ही आवश्यक संशोधन किया जावेगा।
6. एसआईपीएफ पोर्टल पर कार्य करने वाले डिलिंग असीसटेंट / सुपरवाईजर / युनिट हेड अपने युजर आईडी एवं पासवर्ड किसी से साझा नहीं करेंगे एवं आवश्यकता पडने पर पासवर्ड परिवर्तित करेंगे। किसी भी लापरवाही में उनका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा।
7. 01.04.2012 के ऑपनिंग बेलेन्स एवं क्लोजिंग बेलेन्स के मिसमैच होने पर तुरन्त दुरूस्त करेंगे तथा जिन प्रकरणों में बेलेन्स ऋणात्मक प्रदर्शित हो रहे है, उन प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करे। 8. प्रतिमाह मासिक प्रगति विवरण में सम्मिलित करते हुए प्रकरणों की स्थिति से मुख्यालय को अवगत करवायेंगे।
9. कार्मिक की एम्प्लॉई आईडी पे मैनेजर में वेतन बनाने वाले डीडीओ में स्वतः स्थानान्तरित हो रही है। यदि फिर भी किसी एम्प्लॉई आईडी को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता है तो डीडीओ से प्राप्त पत्र के आधार पर ही एम्प्लॉई आईडी स्थानान्तरण की कार्यवाही की जावें। एम्प्लॉई आईडी स्थानान्तरण का लॉग सिस्टम में उपलब्ध रहेगा।
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