102 उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत आदेश
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (2) शिक्षा -1 / ब.घो.सं. 36 (1) / 2023 जयपुर, दिनांक 30.06.2023 के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की घोषणा संख्या 36 (1) की अनुपालना में संलग्न सूची के अनुसार 102 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301334 दिनांक 27.06.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है। शर्ते :-
1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2023-24 से प्रारंभ होगा।
2 स्वीकृति के वर्ष कक्षा 09, 10 को एक साथ प्रारंभ किया जावेगा एवम् आगामी सत्रों कक्षा-11 एवं 12 प्रारम्भ की जा सकेंगी।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
5. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड-II लेवल-1 व लेवल-2 के ऐसे अध्यापक जिनका
6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
6. शेष शिक्षक ग्रेड-II लेवल-1 व लेवल-2 के अध्यापकों को प्रविष्ठि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
7. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती / पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी। 8. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव
विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें। 9. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाइस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।
12. उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए.डी. एम.एल.ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

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