माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण 2021-22 के बिन्दु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का शैक्षणिक सत्र 2023-24 का संचालन दिनांक 28.07.2023 से किये जाने हेतु जारी प्रेस विज्ञप्तिः-
1. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं
स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्य लयों में अध्ययनरत छात्र (बालक) जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से माह मार्च तक 2000 /- प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी ।
2. उक्तानुसार योजना का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारम्भ की जा रही है।
3. योजना का लाभः योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS and Minority के छात्र जो राजकीय
महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को देय
होगा। 4. श्रेणीवार छात्रों का विभाजन:- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500 अनुसूचित जनजाति के 1500 अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 अति पिछडा वर्ग के 750 आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 500 कुल 5500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा। 5. योजना में छात्रों के ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध
है। 6. आवेदन प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत इच्छुक छात्र द्वारा ई-मित्र / एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in एवं http:// SIMS.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित आवेदन किया जायेगा। आवेदन हेतु पात्रता / शर्तों हेतु जारी दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। 7. योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:- छात्र वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में
अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर
आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता
अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर
निर्धारित राशि का भुगतान छात्र के खाते में डीबीटी की जावेगी।
8. स्वीकृतकर्ता अधिकारी:- योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार, वर्गवार एवं संकायवार
लक्ष्यों के अनुरूप नियमानुसार स्वीकृति संबंधित उप निदेशक / सहायक निदेशक (जिलाधिकारी)
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जायेगी। 9. भुगतान प्रक्रिया:- अभ्यर्थी को मासिक / प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत दिनांक 31.08.2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगें।
11. समस्त जिलाधिकारी / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालयों में उक्त योजना का प्रचार प्रसार कराये जाने की व्यवस्था करेंगे। महाविद्यालयों में सम्पर्क कर छात्रों के आवेदनों को शीघ्र जिला स्तर पर अग्रेषित कराये जाने हेतु निर्देशित करेंगे। योजनान्तर्गत नियमानुसार पात्र आवेदन पत्रों को शीघ्र स्वीकृत कर छात्रों को समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
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