7th pay commission update: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा, अब नहीं भरना होगा टैक्स!
7th pay commission update: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी सरकारी नौकरी करते हैं और आपको एरियर का पैसा मिला है तो यह आपके काम की खबर है जिन भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है वह लोग टैक्स में छूट (Tac discount) का फायदा ले सकते हैं. अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने से पहले आप इस बात को जान लें कि आप किस तरह से एरियर (DA Arrear) के पैसे पर टैक्स बचा सकते हैं.
मिलेगा टैक्स छूट का फायदा
आपको बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सेक्शन 89 के तहत एरियर पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है. आप टैक्स में राहत के लिए क्लेम कर सकते हैं. आपको टैक्स छूट के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर फॉर्म 10E को फिल करना होगा.
साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार इजाफा किया जाता है, जिसके तहत उनको डीए एरियर का पैसा मिलता है. सरकार जनवरी और जुलाई महीने में डीए एरियर के आंकड़ों में बदलाव करता है. इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है. तो सरकारी कर्मचारी इस एरियर की राशि पर टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. डीए का एरियर कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है.
क्या है एक्सपर्ट की राय?
एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप सेक्शन 89 के तहत टैक्स क्लेम का दावा करते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10E दाखिल करना होता है. अगर आप इस फॉर्म के बिना क्लेम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है तो आप ऐसे करने से बचे.
नोटिस में लिखा होगा ये
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जारी किए गए नोटिस में जानकारी दी जाएगी कि आपको सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है.
इस तारीख को अच्छे से कर लें याद
दरअसल हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न की. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है और इसे बढ़ाए जाने की गुंजाइश न के बराबर है. जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान मिल गया है, उन्हें टैक्स से मिलने वाले फायदे के लिए टैक्स रिलीफ क्लेम करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत सरकारी कर्मचारियों को एरियर के भुगतान पर टैक्स रिलीफ क्लेम करने की सुविधा मिलती है.
आईटीआर से पहले करना है ये काम
हालांकि यह सुविधा अपने आप नहीं मिलती है. इसके लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना होता है. अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं और टैक्स में मिलने वाले फायदे को पाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत फॉर्म 10ई भरना होगा. आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म 10ई को फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि टैक्स का फायदा लेने के लिए आईटीआर भरने से पहले ही फॉर्म 10ई को भरना होता है.
फॉर्म 10ई कैसे फाइल करें (How to file Form 10E Online):
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर विजिट करें.
- Tax Exemptions and Reliefs Form 10E ऑप्शन को सेलेक्ट करें. आप इसे सर्च बॉक्स से भी खोज सकते हैं.
- अब असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें और कंटीन्यू पर क्लिक करें.
- अब नया पेज खुलेगा. वहां Let’s Get Started पर क्लिक करें.
- जरूरी सेक्शन सेलेक्ट कर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
- अब आपको Arrears Salary/Family Pension, Advance Salary, Gratuity, Compensation, Pension Commutation ऑप्शन मिलेंगे.
- पहला ऑप्शन यानी Arrears Salary/Family Pension को चुनें.
- अब मांगी गई जानकारियां प्रोवाइड करें.
- इसके बाद आपको ई-वेरिफिकेशन करना होगा.
- ई-वेरिफिकेशन होते ही आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.
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