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शुक्रवार, 4 अगस्त 2023

आहरण वितरण अधिकारी (03 पॉवर ) 09 schools

 आहरण वितरण अधिकारी (03 पॉवर ) 09 schools

= आदेश =

राज्य सरकार द्वारा 09 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के फलरूवरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य / बजट / बी - 4/25806/2023-24 / 70 दिनांक 02.08.2023 राज काज रफरेन्स नं0 4435306 द्वारा संलग्न सूची में अंकित 09 शालाओं के लिए ऑफिस आई.डी. जारी करते हुए अंकित लेखामद में पदों का आवंटन किया गया है ।


 मैं संजय धवन, वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम- 03 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन शालाओं के लिए संस्था प्रधानों को कार्यालयाध्यक्ष (Head of office) घोषित करता हूँ। समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे तथा विशेष रूप से इन्हें निम्नांकित कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ :-


1. राजकोष में प्रस्तुत किये जाने हेतु स्वयं के तथा अपने कार्यालय के राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मचारियों के निजी भुगतानों (वेतन एवं भत्ते) के बिलों पर हस्ताक्षर आहर्ता अधिकारी के रूप में करना । 


2. उपरोक्त प्रकार के आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।


3. उनके द्वारा इस प्रकार से आहरित किये गये बिलों की राशि के भुगतान सम्बन्धित सभी रजिस्टरों एवं अभिलेखों में किये गये सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।


4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये वित्तीय नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्तक राशि 5. वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी गये अनुसार आकस्मिकताओं पर आवर्तक व्यय करना ।


6. सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत (प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिकताओं को छोड़कर) आकस्मिक व्यय करने हेतु निधि प्रेषित करने के लिए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना । 

7. उचित प्राप्तकर्त्ताओं को ऐसे प्रभारों के भुगतान किये जाने को प्रमाणित करना तथा उनको सत्यापन की साक्षी में रोकड़ पुस्तिकाओं से सम्बन्धित इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करना ।


 8. कोषाधिकारी को बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रति एवं अपने नियंत्रण अधिकारी से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेंगे। 

9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के नियमों के अध्याय 10 में शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची के क्रमांक-2 के तहत इन्हें स्वयं के यात्रा बिलों के अलावा कार्यालय के उपरोक्त (1) में अंकित अधिकारी / कर्मचारियों के यात्रा बिलों के लिए भी नियंत्रण अधिकारी बनाया जाता है ।




आहरण वितरण अधिकारी (03 पॉवर ) 09 schools Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP BASIC NEWS

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