छात्रवृत्ति के 40 हजार बचाने 50 हजार से अधिक खर्च कर अपील में पहुंची सरकार!
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की एक छात्रवृत्ति से जुड़े प्रकरण में दायर अपील पर गहरी नाराजगी जताते हुए सरकार को फटकार लगाई है।न्यायाधीश विजय बिश्नोई और योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने छात्रवृत्ति से वंचित छात्र की याचिका एकलपीठ से मंजूर करने के आदेश को चुनौती देने पर कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अत्यंत तकनीकी आधार पर योग्य छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित कर उसे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के लिए बाध्य किया गया।
यह उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकलपीठ द्वारा याचिका मंजूर करने पर सरकार ने आदेश की पालना नहीं करते हुए अपील करने तक निर्णय ले लिया। कोर्ट के पूछने पर अपीलार्थी अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सलमान खान ने सूचित किया कि छात्रवृत्ति की कुल राशि केवल चालीस हजार रुपए है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पचास हजार रुपए से कम राशि की छात्रवृत्ति देने के आदेश के खिलाफ सरकार ने बचाव में पचास हजार रुपए से कहीं अधिक धनराशि खर्च कर दी है। खंडपीठ ने इस रवैये पर नाराजगी दर्शाते हुए एक सप्ताह में छात्र की छात्रवृत्ति का भुगतान करने के अंतरिम आदेश दिए।
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