बड़े फैसले... कर्मचारियों को तय समय पर प्रमोशन लाभ, 200 संस्थाओं को भूखण्ड
जयपुर . आचार संहिता लागू होने से पहले हुई केबिनेट बैठक में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों सहित कई वर्गों के हित में फैसले किए हैं। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को केबिनेट व मंत्रिपरिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। साथ ही 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया है। कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 तक अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। यह लाभ दत्तक संतान को भी मिलेगा। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपियों को पकड़वाने वाले प्रहलाद सिंह व शक्ति सिंह चूंडावत को कनिष्ठ सहायक की नौकरी देने का निर्णय किया गया है।
राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन किया जाएगा। इससे चतुर्थ श्रेणी सेवा, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा एवं राज्य सेवा के समस्त कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्ष पूर्ण करने पर एसीपी योजना के तहत पदोन्नति का वित्तीय लाभ मिलेगा। यह प्रावधान वर्ष 1992 के चयनित वेतनमान सम्बन्धी आदेश की तर्ज पर किया गया है। यह बदलाव राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए भी होगा।
प्रदेश के इन जिलों में भूमि आवंटन
ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 को मिली मंजूरी
केबिनेट ने राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2023 का अनुमोदन किया है। इससे वर्ष 2030 तक निवेश व रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति-2023 का अनुमोदन किया है।
200 से अधिक संस्थाओं को आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि आवंटित की जाएगी। इनमें जयपुर में 29, जोधपुर में 44, उदयपुर में 27, कोटा में 21, बाड़मेर में 18, बीकानेर में 12, भीलवाड़ा में 10, भरतपुर में 9, अजमेर में 8, सवाई माधोपुर में 6, पाली में 5, सिरोही, केकड़ी व बालोतरा में 4-4, अलवर व हनुमानगढ़ में 3-3, जैसलमेर में 2 तथा श्रीगंगानगर, बूंदी, फलौदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा व सीकर में संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया है।
बीडीओ को पदोन्नति के बेहतर अवसर
राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम-2007 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट मिलेगी।
फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती: अब बैचलर डिग्री मान्य
राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-1965 के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग की योग्यता में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अब डिप्लोमा के साथ सीनियर सैकंडरी बायलॉजी (साइंस) और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट (बीपीटी) कोर्स को भी सीधी भर्ती के लिए मान्य किया गया है। पढे़ं बडे़ @ पेज 08
बडे़...
अब यादे माटी कला बोर्ड
केबिनेट ने शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम श्री यादे माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला लिया है।
आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिमंडल ने जिला नीमकाथाना के गांव गढ़टकनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए 204 हेक्टेयर भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
अन्य फैसले
मंत्रिमंडल बैठक में भरतपुर में समय पूर्व निरस्त खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस को अन्यत्र पुनर्वासित किए जाने तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की डिजिटल विज्ञापन के लिए नीति के संबंध में भी निर्णय किए गए।

0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें