जिले में 104 शिक्षकों की नौकरी पर संकट, हाईकोर्ट के आदेश पर चयन सूची की गई है निरस्त
मैनपुरी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत 6800 शिक्षकों की चयन सूची निरस्त कर दी है। इस सूची के निरस्त होने के बाद जिले में तैनात 104 शिक्षक जिन्होंने पिछले साल ही शिक्षक की नौकरी पाई थी संकट खड़ा हो गया है।69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षण को लेकर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। जिसके बाद पांच जनवरी 2022 को सरकार ने 6800 शिक्षकों की जारी कर उनकी नियुक्ति के आदेश दिए थे। सरकार के इस निर्णय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिकाएं डाली गई थीं जिसमें आरक्षण की अनदेखी के आरोप लगाए गए थे। लखनऊ बेंच ने
सुनवाई के बाद पांच जनवरी 2022 को सरकार द्वारा जारी की गई 6800 शिक्षकों की चयन सूची को निरस्त कर दिया है। 6800 शिक्षकों की चयन सूची में शामिल 104 शिक्षक जिले के विभिन्न स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने आरक्षण की पुनः जांच के आदेश दिए हैं। यदि आरक्षण की पुनः जांच में बदलाव हुआ तो इन शिक्षकों की नौकरी पर संकट खड़ा हो सकता है। संबंधित शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने पुनः जांच तक संबंधित शिक्षकों को नौकरी करते रहने की बात कही है।
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