राहतः पंचायत सहायक, पैराटीचर्स, शिक्षा कर्मियों के पदनाम में बदलाव
सीकर वर्षों से अल्प मानदेय पर कार्यरत पंचायत सहायक, पैराटीचर्स, शिक्षा कर्मियों कर लिए राहत भरी खबर है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर इनके पदनाम एवं मानदेय में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव मंजूर कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजा है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ग्राम पंचायत सहायकों, शिक्षाकर्मियों, पैराटीचर्स व मदरसा पैराटीचर्स के मासिक मानदेय को बढ़ाकर 16900 रुपए कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ बीएड, बीएसटीसी अथवा डीएलईडी की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदाकर्मियों को मिल सकेगा।
इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में शिक्षाकर्मी, पैराटीचर्स, ग्राम सहायक एवं मदरसा पैराटीचर्स का पदनाम संशोधित कर सहायक शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पंचायत शिक्षक एवं शिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है। साथ ही इन सभी पदों पर कार्यरत संविदाकर्मियों को 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने पर मासिक मानदेय बढ़ाकर 29600 एवं 51600 रुपए कर दिया गया है। इन नियमों के तहत आने से पूर्व यदि किसी संविदाकर्मी को नए निर्धारित मानदेय से ज्यादा मानदेय प्राप्त हो रहा है तो उनके मानदेय को संरक्षित किया जाएगा। इस निर्णय से राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उच्चतर मानदेय एवं पदनाम मिलने से संविदाकर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होगा।
लंबे समय से थी मानदेय बढ़ोत्तरी की मांग
एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से प्रदेश में कार्यरत हजारों संविदाकर्मियों को संबल मिल सकेगा। सरकार ने इनके लिए पिछले साल नए सेवा नियम बनाए है और अब मानदेय में बढ़ोत्तरी करने से काफी हद तक इनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें