REET Exam 2023 Paper Leak :शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के 33 आरोपित की जमानते खारिज
जोधपुर. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 5 एहसान अहमद ने गत 25 फरवरी को आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा (रीट) के पेपर लीक मामले में बनाड़ पुलिस द्वारा पकड़े गए 33 आरोपियों की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपियों की ओर से 21 अलग-अलग जमानत याचिका पेश की गई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आरोपियों के परिवार जनों ने कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत देने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि झूठा फंसाया गया है। किसी भी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है और पुलिस ने भी माना है कि तथाकथित लीक पेपर में से एक भी प्रश्न नही मिला।
सरकार की ओर से नियुक्त अपर लोक अभियोजक चांद अली ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पेपर प्राप्त करने का प्रयास कर कानून का उल्लंघन किया, इससे अन्य परीक्षार्थियों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। कोर्ट ने पेपर लीक मामले की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने सभी 33 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी, सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में है।
यह है मामला
25 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। बनाड़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बनाड़ में एक मैरिज गार्डन में सुबह दबिश देकर 3 मुख्य आरोपियों सहित 37 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने सुरेश थोरी, प्रवीण बिश्नोई तथा मुकेश जोशी को मुख्य आरोपी मानते हुए अन्य परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार 300 सवाल 2 पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पर आए थे। आरोपी प्रिंट निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन प्रिंट नहीं निकला। पुलिस ने दावा किया कि बरामद किया गया प्रश्न पत्र मूल प्रश्न पत्र में आए एक भी प्रश्न से नहीं मिला है।

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