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मंगलवार, 9 मई 2023

हाईकोर्ट : पदोन्नत 10 हजार वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर रोक

 

हाईकोर्ट : पदोन्नत 10 हजार वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर रोक

बीकानेर |  शिक्षा विभाग में वर्ष 2022-23 की डीपीसी में पदोन्नत हुए वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग में विलम्ब होगा। उच्च न्यायालय जोधपुर ने 23 मई से शुरू होने वाली वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब इन्हें पोस्टिंग के लिए और इंतजार करना होगा। शिक्षा विभाग में 17 फरवरी को 10 हजार व्याख्याताओं को वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोत्रत किया था लेकिन तीन महीने बाद भी इन्हें नए स्थान पर पोस्टिंग नहीं मिली है। पहले बोर्ड परीक्षा के चलते इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।


अब विभाग ने 23 मई से 28 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम निर्धारित किया। लेकिन दिया जाए। काउंसलिंग शुरू होती उससे पहले ही न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अंग्रेजी विषय के व्याख्याताओं ने इस संबंध में न्यायालय में याचिका दायर की थी याचिका में बताया गया था कि व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची में नियमों की पालना नहीं की गई। पिछले 50 साल से राज्य सरकार की ओर से व्याख्याताओं  की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग द्वारा जारी नियुक्ति की अनुशंसा तिथि के आधार पर किया जाता है। जबकि इस बार पदस्थापन की तिथि के आधार पर किया गया। जिससे अंग्रेजी विषय के व्याख्याता वरिष्ठता में पिछड़ गए। कोर्ट ने आरपीएससी से चयनित व्याख्याताओं की पोस्टिंग पर रोक लगाई है।  डीपीसी से चयनित व्याख्याता जो वाइस प्रिंसिपल बने हैं उनकी पोस्टिंग पर रोक नहीं है। उन्हें पदस्थापन जल्द से जल्द -विपिन जैन,प्रदेश मंत्री, शिक्षक संघ एकीकृत


हाईकोर्ट : पदोन्नत 10 हजार वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर रोक Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP BASIC NEWS

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