तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण, हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता का चयन निरस्त नहीं करने के दिए आदेश
जयपुर, तृतीय श्रेणी शिक्षक अंग्रेजी, लेवल-2 भर्ती - 2022 से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस सुदेश बंसल की बेंच ने याचिकाकर्ता/अभ्यर्थी अंकित निवासी मुंडावर, अलवर की बीए अंतिम वर्ष की अंकतालिका को शामिल करने के आदेश देते हुए चयन / उम्मीदवारी निरस्त नहीं करने को कहा हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रमख ग्रामीण विकास व पंचायतीराज सचिव, सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी अलवर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया हैं। एडवोकेट कोमल गिरी और बजरंग सेपट ने हाईकोर्ट को बताया कि उपरोक्त भर्ती का 16 दिसंबर, 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें याचिकाकर्ता अंकित ने भी भाग लिया था ।
उसका बीए अंतिम वर्ष का परिणाम 17 मई, 2023 को जारी हुआ हैं। उपरोक्त शिक्षक भर्ती परीक्षा का 09 जून, 2023 को परिणाम जारी किया गया हैं। याचिकाकर्ता ने बीए तृतीय वर्ष की अंकतालिका को भर्ती में शामिल करने की गुहार लगाई गई, लेकिन शामिल नहीं किया जा रहा हैं। अधिवक्ता कोमल गिरी एवं बजरंग सेपट ने हाईकोर्ट को बताया कि भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पूर्व से याचिकाकर्ता अध्ययनरत था और भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने से पूर्व उसने पात्रता प्राप्त कर ली थी। इसलिए याचिकाकर्ता की बीए अंतिम वर्ष की अंकतालिका को स्वीकार किया जाकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर मेरिट बनाई जाएं। बाद में हाईकोर्ट ने रेस्पोडेंट्स को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता का चयन / उम्मीदवारी निरस्त नहीं करने के आदेश दे दिए।

0 Comments:
एक टिप्पणी भेजें