तृतीय श्रेणी लेवल एक अध्यापक भर्ती 2018 विशेष शिक्षकों की वेटिंग लिस्ट जारी करने के निर्देश
जोधपुर| राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह व न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को तृतीय श्रेणी लेवल एक अध्यापक भर्ती 2018 में विशेष शिक्षक केटेगरी में वेटिंग लिस्ट जारी कर नियुक्ति देने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता वीएलएस राजपुरोहित ने कहा कि 19 फरवरी 2021 को एकलपीठ ने विशेष शिक्षक की वेटिंग लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना न करते हुए सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील दायर कर दी।खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए 2018 की भर्ती में विशेष शिक्षक के रिक्त पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी कर नियुक्ति देने के निर्देश दिए है। राजस्थान सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने पैरवी की।

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