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गुरुवार, 20 जुलाई 2023

राजस्थान हाईकोर्ट: साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश प्राप्त करना संविदा कर्मचारी का मौलिक अधिकार



 राजस्थान हाईकोर्ट: साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश प्राप्त करना संविदा कर्मचारी का मौलिक अधिकार

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक और राजकीय अवकाश प्राप्त करना सविंदा कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार के द्वारा कुल कार्य अनुभव में साप्ताहिक व राजकीय अवकाश का नहीं जोडऩे का कृत्य गैर कानूनी है। याची केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लैब तकनीशियन नियमित भर्ती में 10 बोनस अंक जोडक़र 31 अगस्त 23 तक नियुक्ति दी जाएं। याची की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की।


जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल में सविंदा पर कार्यरत लैब तकनीशियन ने राज्य सरकार द्वारा जारी नियमित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया। तत्पश्चात कर्मचारी चयन बोर्ड ने अंतिम वरीयता सूची जारी की लेकिन याची को 10 बोनस अंक देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि याची के कुल कार्य अनुभव अवधि 392 दिन में से 53 साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश कम करने पर उसके पास केवल 339 दिन का ही अनुभव है जो एक वर्ष से कम है। ऐसे में राज्य सरकार के अनुसार चिकित्सा नियम 1965 के प्रावधानों अनुसार याची बोनस अंक का हकदार नहीं है।


याची की ओर से अधिवक्ता खि़लेरी ने बताया कि याची ने एक वर्ष में निश्चित 365 दिन से अधिक अवधि तक लैब तकनीशियन के सविंदा पद पर ड्यूटी की है और एक वर्ष के लिए निर्धारित 10 बोनस अंक पाने का हकदार हैं। यूनतम मजदूरी कानून 1948 की धारा 13(1)(ब) के अनुसार राज्य उपक्रमों और प्राइवेट सेक्टर-उपक्रमो में कार्यरत समस्त कार्मिको को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश (सप्ताह में एक दिन) दिया जाना कानूनन जरूरी किया हुआ है।


मांगे जाने वाले अवकाश और साप्ताहिक/ राजकीय अवकाश में समानता नही कर सकते है, क्योंकि मांगा जाने वाला अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराना होता है, जबकि साप्ताहिक/ राजकीय अवकाश स्वयमेव देय होता है, जो कर्मचारी का संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार है। ऐसे में चिकित्सा विभाग द्वारा याची के कार्य अनुभव में साप्ताहिक व राजकीय अवकाश के दिनों को घटा देना असवैधानिक और विधि विरुद्ध है।


हाइकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने याची के तर्कों एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनयम के प्रावधानों का परिशीलन कर याची की याचिका स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी कि राज्य सरकार के द्वारा सविंदा कार्मिक के सम्पूर्ण कार्य अनुभव में साप्ताहिक व राजकीय अवकाश का नहीं जोडऩा गैर कानूनी एवं मनमाना है। साथ ही याची को 31 अगस्त से पहले पहले 10 बोनस अंक प्रदान कर लैब तकनीशियन के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए।

राजस्थान हाईकोर्ट: साप्ताहिक एवं राजकीय अवकाश प्राप्त करना संविदा कर्मचारी का मौलिक अधिकार Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP BASIC NEWS

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