
आदर्श आचार संहिता के नियमों की सख्ती से होगी पालना : डीएम
धौलपुर. निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के सन्दर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधी चुनाव प्रक्रिया एवं नियमों के बारे में स्वयं को जागरूक रखें, जिससे कि निर्वाचन की प्रक्रिया सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के सभी नियमों की सख्त पालना की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
अत: सभी उम्मीदवारों को सम्पूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के नियमों के प्रति सचेत एवं जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा कार्यालय संचालित नहीं किया जायेगा। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत किस प्रकार सी.विजिल एप पर कर सकेंगेए की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव व्यय अनुवीक्षण एवं इसके उद्देश्यए उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च के लिये रजिस्टर का संधारण, पोस्टर, टेम्पलेट, बैनर इत्यादि के प्रकाशन के नियमों आदि प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा परिणामों की घोषणा की 30 दिवस के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुुत किये जायेंगे।
निर्वाचन व्यय का अन्वीक्षण व्यय पर्यवेक्षक, वीडियो निगरानी दल, स्थिर निगरानी दल, लेखा टीम आदि की ओर से किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर ने राजनीतिक दलों को अपराधिक रिकॉर्ड प्रपत्र, अपराधों से संबंधित अभिकथन का प्रकाशन चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खुलावाने एवं लेखा संधारण आदि की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में विभिन्न सूचना प्रोद्योगिकी एप एवं पोर्टल सुविधाए सी.विजिलए केवाईसी, वीएचए सक्षम आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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