माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष अभ्यावेदन देने के निर्देश
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रथम नियुक्ति से जालोर जिले में पदस्थ रहे कार्मिकों का कार्यस्थल सांचौर जिले में आने को चुनौती दिए जाने पर याचिकाकर्ताओं को माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष अभ्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता दशरथ सिंह एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता आर एस शेखावत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने प्रारंभिक नियुक्ति के समय जालोर जिले को अपनी प्राथमिकता के रूप में चुना था।
चूंकि अब जालोर के दो भाग होकर सांचौर नया जिला बन गया है, उनका नियुक्ति क्षेत्र सांचौर जिले के अधीन आ गया है। जबकि याचिकाकर्ता जालोर जिले में ही पदस्थ रहना चाहते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कई व्यक्तियों को पसंदीदा जिले को बदलने के लिए विकल्प फॉर्म भरने का अवसर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया।
एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति और आवश्यक दस्तावेजों के साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक के समक्ष एक अभ्यावेदन दाखिल करने को कहा है। ऐसा अभ्यावेदन दिए जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को विधि के अनुसार उस पर विचार करने और एक महीने की अवधि में याचिकाकर्ताओं से विकल्प मांगने को कहा गया है।

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