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गुरुवार, 14 सितंबर 2023

शिक्षा विभाग के दो तरह के आदेशों से विशेष शिक्षक भर्ती पात्रता में गफलत



 शिक्षा विभाग के दो तरह के आदेशों से विशेष शिक्षक भर्ती पात्रता में गफलत


राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती-2022 के परिणाम जारी करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया है। परिणाम जारी होने के बाद अब इस भर्ती को लेकर विवाद भी खड़े होते जा रहे हैं। अब नया विवाद अध्यापक भर्ती विशेष शिक्षा लेवल-2 को लेकर सामने आया है।


पिछली भर्ती में जिन नियमों के हिसाब से अभ्यर्थी पात्र थे, उन्हीं नियमों के हिसाब से इस बार अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इससे उनके चयन पर संकट खड़ा हो गया है। ऐसे अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने योग्यता को लेकर दो अलग अलग आदेश जारी कर दिए विभाग ने चार साल पहले जिस आदेश से उन्हें योग्य माना गया था। उसको अब बदल दिया गया। यह गलत है। हमने इसकी शिकायत चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग को की है।


अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने 16 जनवरी 2019 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई है। उक्त अधिसूचनाओं के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी द्वारा विशेष शिक्षा में बीएड अथवा विशेष शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) उत्तीर्ण किया हुआ अनिवार्य है।


इस आदेश के आधार पर पिछली भर्तियों में नियुक्ति दे दी गई। लेकिन इस भर्ती में इस नियम को ही शिक्षा विभाग ने बदल दिया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 8 सितंबर 2023 को जारी एक आदेश में कहा गया कि एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 में निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 6 से 8 तक के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय विशेष शिक्षा के पद के लिए स्नातक तथा द्विवर्षीय डिप्लोमा (डीएलएड) विशेष शिक्षा को निर्धारित योग्यताओं के समकक्ष नहीं माना गया है।


इस आदेश के बाद कई अभ्यर्थी शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो गए। अभ्यर्थी जगदीश सिंह और गुरशरण सिंह का कहना है कि जिन नियमों से पहले नियुक्ति मिल गई। अब उन्हें शिक्षा विभाग ने गलत तरीके से पेश किया है। इससे उनके चयन पर संकट खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग मनमर्जी से नियम नहीं बदल सकता। अध्यापक भर्ती लेवल-2 विशेष शिक्षा में योग्यता को लेकर अभ्यर्थियों को किसी तरह की शिकायत है तो उनकी शिकायत का परीक्षण करा लिया जाएगा। - आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

शिक्षा विभाग के दो तरह के आदेशों से विशेष शिक्षक भर्ती पात्रता में गफलत Rating: 4.5 Diposkan Oleh: UP BASIC NEWS

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