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गुरुवार, 13 अप्रैल 2023

तय समय सीमा में हो टीएसपी के कार्मिकों का तबादला- हाईकोर्ट

 

तय समय सीमा में हो टीएसपी के कार्मिकों का तबादला- हाईकोर्ट

नागौर. जोधपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैसले में एक दर्जन याचिकाओं को अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) से गैर अनुसूचित क्षेत्र (नॉन टीएसपी) में तय समय सीमा में स्थानांतरित/पदस्थापित करने के आदेश दिए हैं।जस्टिस दिनेश मेहता ने अपने आदेश में अध्यापक भर्ती 2006 में बांसवाड़ा सहित कुछ टीएसपी जिलों में नियुक्त अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए नॉन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित/स्थानांतरण करने तथा वरिष्ठता के लाभ से वंचित नहीं करने का आदेश दिया।


एडवोकेट रामदेव पोटलिया की ओर से दाखिल मेड़ता के सुखदेव की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत अध्यापकों/कार्मिकों का स्थानांतरण/पदस्थापन नॉन टीएसपी क्षेत्र में नहीं करने का मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही छह जनवरी को लिए गए निर्णय पर हाईकोर्ट ने एक तय समय सीमा में याचिकाकर्ताओं को नोन टीएसपी क्षेत्र में पदस्थापित/स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया। सुखदेव के साथ दो दर्जन अन्य याचिकाकर्ताओं को यह राहत मिली।


पोटलिया ने अपनी दलील में कहा कि सुखदेव को तृतीय श्रेणी शिक्षक पद पर नियुक्ति के बाद बांसवाड़ा जिला आवंटित किया गया। करीब पंद्रह साल से वो वहीं कार्यरत है। राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में नए नियम बनाए, इसके बाद भी सुखदेव समेत अन्य टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों का अब तक स्थानांतरण नहीं हुआ। राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2018 में हजारों तृतीय श्रेणी के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया पर सुखदेव समेत इन याचिकाकर्ता का तबादला नहीं किया गया। उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़ इत्यादि जिले में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण/पदस्थापन में प्रतिबंध होने का हवाला देकर उन्हें गृह जिले में पदस्थापित/स्थानांतरित नहीं किया जा रहा। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाए। इस पर जस्टिस दिनेश मेहता ने फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए तय समय सीमा में स्थानांतरित/पदस्थापित करने के आदेश दिए।

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